निर्वाचन आयोग बोला : सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जारी रहेगी मप्र में पंचायत चुनाव प्रक्रिया

भोपाल। विधानसभा में गुरुवार को सत्तापक्ष और विपक्ष की सहमति से पंचायत चुनाव ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के साथ ही कराने का संकल्प जरूर पारित हुआ है, पर राज्य निर्वाचन आयोग ने भी साफ कर दिया है कि पंचायत चुनाव तय कार्यक्रम के अनुसार ही कराए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर चुनाव प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, आयोग संकल्प को लेकर विधि वेत्ताओं से परामर्श भी लेेगा।विधानसभा में संकल्प पारित होने के बाद पंचायत चुनाव को लेकर जनता की नजरें राज्य निर्वाचन आयोग पर टिकी हैं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं कि ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को सामान्य में परिवर्तित करके चुनाव कराए जाएं। साथ ही ओबीसी के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन चुनाव परिणाम एक साथ जारी किए जाएंगे।