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एसएएफ मुख्यालय में संचालित होंगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत एसीपी की कोर्ट

एसएएफ मुख्यालय में संचालित होंगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत एसीपी की कोर्ट

भोपाल। भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के तहत काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। भोपाल के पुलिस कमिश्नर ने एक आदेश जारी कर तय किया है कि फिलहाल भोपाल में एसीपी की दो कोर्ट संचालित होंगी। इनका कार्यालय एसएएफ मुख्यालय में होगा। दोनों कोर्ट के लिए कार्य का विभाजन भी कर दिया गया है। जरूरत पड़ने पर और कोर्ट स्थापित की जाएंगी। इस तरह किया कार्य का विभाजन पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश के अनुसार डीसीपी-1 ( मतलब, एसपी) और डीसीपी-2 के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों के आईपीसी की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरणों की सुनवाई एसीपी (न्यायिक कार्य-1) करेंगे। ऐसे ही डीसीपी-3 और डीसीपी-4 के क्षेत्र में आने वाले सभी थानों के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107, 116 सीआरपीसी के प्रकरणों की सुनवाई एसीपी (न्यायिक कार्य-2) करेंगे। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 से 110 के जोन-1 के प्रकरणों की सुनवाई एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर (मतलब, एएसपी) जोन-2 करेंगे। दिल्ली की तर्ज पर विभाजन इसी प्रकार जोन-2 के प्रकरणों को एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन-3 करेंगे। जोन-3 के प्रकरणों को एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन-4 और जोन-4 के प्रकरणों को एडिशनल डिप्टी पुलिस कमिश्नर जोन-1 सुनेंगे। भोपाल में मजिस्ट्रियल अधिकारों का विभाजन दिल्ली की तर्ज पर किया गया है। वहां भी किसी एक जोन के अधिकारी को दूसरे जोन के प्रकरणों की सुनवाई करने के अधिकार दिए गए हैं। मकसद है कि संबंधित फरियादी को न्याय मिल सके।

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