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आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज , NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार किया

आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज , NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार किया

क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में आरोपी आर्यन खान की जमानत अर्जी एक बार फिर खारिज हो गई है। मुंबई के स्पेशल NDPS कोर्ट ने आर्यन समेत अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा को बेल देने से इनकार कर दिया है। 3 अक्टूबर को गिरफ्तार हुए आर्यन 8 अक्टूबर से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जेल में आर्यन को कैदी नंबर 956 का बैच मिला है। आर्यन की 14 दिन की न्यायिक हिरासत भी 21 अक्टूबर को खत्म हो रही है।

आर्यन के केस में आज केवल फैसले का ऑपरेटिव हिस्सा ही सामने रखा गया। डीटेल ऑर्डर आना अभी बाकी है। हालांकि, 14 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई के दौरान जजमेंट रिजर्व करते हुए जज पाटिल ने कहा था कि वे 20 अक्टूबर को व्यस्त हैं, लेकिन वे कोशिश करेंगे कि आर्यन की जमानत पर सुनवाई कर पाएं। NDPS कोर्ट का फैसला आने के बाद आर्यन समेत अरबाज और मुनमुन के वकील जमानत के लिए हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं।

NCB की ओर से इस मामले को ASG अनिल सिंह देख रहे हैं और अदालत में इनकी सहायता एडवोकेट श्रीराम शिरसात कर रहे हैं। शिरसात बॉम्बे हाईकोर्ट में रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में भी ASG की मदद कर रहे थे। SPP अद्वैत सेठना भी NCB का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

आरोपियों, खासतौर पर आर्यन खान, की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश मानेशिंदे और अमित देसाई पैरवी कर रहे हैं। दोनों ही इस तरह के केस में मुंबई के दिग्गज वकील माने जाते हैं। मानशिंदे ने सुशांत ड्रग्स केस में रिया चक्रवाती और देसाई ने हिट एंड रन केस में सलमान को अदालत से राहत दिलवाई है। यही वजह है कि 14 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच जबरदस्त टक्कर हुई थी।

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