कोरोना गाइड लाइन के आदेश देरी से आए: छत्रीमंडी से नही निकलेगा चल समारोह

ग्वालियर। गरबा महोत्सव और रामलीला एवं धार्मिक चल समारोह को लेकर प्रदेश के गृह विभाग ने बुधवार को विस्तृत गाइड लाइन जारी की है। इसी गाइडलाइन के आधार पर तहत रावण दहन एवं रामलीला का चल समारोह आयोजित किए जा सकेंगे। लेकिन देरी से आदेश जारी होने के कारण तयारिओं के लिए समय नहीं है ऐसे में इस बार ये आयोजन नही हो पाएंगे।
नए आदेशों मेंकहागया है कि आयोजन और धार्मिक चल समारोह निकालने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और मैदान अथवा हॉल की कुल क्षमता के 50 फ़ीसदी ही लोगों के एकत्रित होने का नियम पालन करना होगा तथा किसी भी कार्यक्रम को करने से पहले संबंधित क्षेत्र के एसडीएम और कलेक्टर की अनुमति लेनी होगी।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया प्रदेश के गृह विभाग ने नवरात्र एवं इसके बाद आने वाले त्योहारों के लिए जो गाइडलाइन बना दी है, मैं उसी गाइडलाइन के आधार पर जिले के लिए आदेश जारी करूंगा। किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में भीड़ एकत्रित ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता रहे और सभी लोग मास्क का उपयोग करते रहे यही हमारी प्राथमिकता है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास प्रशासन के साथ ही शहर के आम नागरिकों को भी नियमों का पालन करके करना होंगे।