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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश

इंदौर। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोरोना काल में मध्य प्रदेश को की जा रही ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के अटार्नी जनरल ने सरकारी अस्पतालों की ओर से पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट में कहा कि यह दो अलग-अलग राज्यों के कोरोना पॉजिटिव मरीजों के साथ भेदभाव है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के बाद इसका लगातार विरोध हो रहा था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भिलाई स्टील प्लांट से ऑक्सीजन मंगवाने की व्यवस्था की थी।इसके साथ ही केंद्र सरकार की ओर से भी मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी।

मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की थी, लेकिन इसके बाद भी सप्लाई शुरू नहीं हुई थी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि इस मामले में हम कोर्ट जाएंगे

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