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हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में थे

हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेल से रिहा हुए डॉ. कफील खान, भड़काऊ भाषण के आरोप में 6 महीने से जेल में थे

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद डॉ. कफील खान मंगलवार की रात मथुरा जेल से रिहा कर दिए गए। कोर्ट ने उनके तुरंत रिहाई का आदेश दिया था। वे 6 महीने से मथुरा की जेल में बंद थे। हाईकोर्ट ने डॉ. खान के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के आदेश को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने रासुका लगाने और उसका समय बढ़ाने को भी गैर-कानूनी बताया।

हाईकोर्ट ने इस मामले में 28 अगस्त को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। डॉ. कफील पर नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) और भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में अलीगढ़ के डीएम ने रासुका की कार्रवाई की थी। इसके खिलाफ डॉ. कफील की मां नुजहत परवीन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

डॉ. खान के परिजन ने लगाया आरोप

हाईकोर्ट के आदेश के बाद कफील खान के भाई आदिल खान ने आरोप लगाया था कि मथुरा जेलर और अलीगढ़ डीएम हाईकोर्ट का आर्डर नही मान रहे हैं। यही वजह है कि कोर्ट के साफ आर्डर के बावजूद कफील खान को जेल से रिहा नही किया जा रहा है। आदिल ने कहा कि हाईकोर्ट से जेलर और डीएम दोनों को मेल से आर्डर भेजा गया है, लेकिन ये सरकारी प्रक्रिया में कफील खान की रिहाई को फंसा रहे हैं। ​​​​​हालांकि जेल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। कहा कि आदेश मिलने के बाद रिहाई की प्रक्रिया होती है। उसे पूरा करना पड़ता है। ​​

2 बार हिरासत बढ़ाई गई, 6 महीने से जेल में बंद

डॉ. कफील खान को गोरखपुर के गुलहरिया थाने में दर्ज केस के सिलसिले में 29 जनवरी 2020 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जेल में रहते हुए रासुका की तामील कराई गई। हाल ही में उनकी हिरासत बढ़ा दी गई थी।

2017 में चर्चा में आए थे कफील खान
डॉ. कफील खान 2017 में उस समय चर्चा में आए थे, जब गोरखपुर में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 60 से ज्यादा बच्चों की मौत एक सप्ताह के अंदर हो गई थी। तब डॉ. खान को सस्पेंड कर दिया गया था।

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