शराब ठेकेदारों की याचिका पर उच्च न्यायालय ने सरकार से मांगी एक्शन रिपोर्ट

जबलपुर. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शराब दुकान संचालन के सिलसिले में शराब ठेकेदारों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवायी करते हुए आज राज्य सरकार को हलफनामे के साथ एक्शन रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। मुख्य न्यायाधीश एके मित्तल और न्यायाधीश वी के शुक्ला की खंडपीठ ने दो दर्जन से अधिक शराब ठेकेदारों की ओर से दायर की गयी याचिकाओं पर सुनवायी की। इस मामले की अगली सुनवायी के लिए दो जून की तिथि तय की गयी है।
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण उपजी स्थितियों के चलते शराब दुकानें संचालित करने में परेशानी हाे रही है और उन्हें आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अदालत को बताया गया कि सरकार की ओर से कुछ ग्रामीण क्षेत्रों तथा ग्रीन जोन में दुकान संचालन की अनुमति दी गई है। दुकान संचालन की निर्धारित अवधि भी घटायी गयी है। ठेकेदारों की तरफ से कहा गया कि निर्धारित नियमों का पालन नहीं होने के कारण वे ठेका संचालित करने में सक्षम नहीं हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी राहुल दिवाकर ने की। अदालत ने इस मामले में सरकार से हलफनामे के साथ एक्शन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है।