मध्यान्ह भोजन अंतर्गत शालाओं में खाद्यान्न वितरण शुरू
ग्वालियर / नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिये राज्य शासन द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को पका हुआ मध्यान्ह भोजन वितरण के स्थान पर खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसी क्रम में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शिवम वर्मा ने ग्वालियर जिले के समस्त सीईओ जनपद पंचायत को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि शासन के निर्देशानुसार माह मार्च एवं अप्रैल 2020 के शैक्षणिक कार्य दिवसों में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधान अनुसार खाद्यान्न वितरण किया जाए। साथ ही निर्देश दिए हैं कि मार्च के 11 दिवस एवं अप्रैल के 22 दिवस कुल 33 शैक्षणिक दिवसों के लिये शाला में दर्ज, शतप्रतिशत (समग्र पोर्टल पर मैप) विद्यार्थियों को प्राथमिक शाला के प्रति छात्र को 100 ग्राम के मान से कुल 3 किलो 300 ग्राम एवं माध्यमिक विद्यालय के प्रति छात्र को 150 ग्राम के मान से कुल 4 किलो 950 ग्राम खाद्यान्न का वितरण शाला प्रभारी द्वारा शाला में कार्यरत एजेन्सी के माध्यम से सुनिश्चित करें।
निर्देशानुसार शाला प्रभारी द्वारा शाला में कार्यरत एजेन्सी, एनजीओ, स्व-सहायता समूह, शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से छात्र-छात्राओं को खाद्यान्न वितरण का कार्य भी शुरू हो गया है।