चौटाला की रिहाई पर हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दिए दोबारा फैसला सुनाने के निर्देश

नई दिल्ली। जूनियर बेसिक टीचर (जेबीटी) भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला की रिहाई पर बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को दोबारा फैसला सुनाने के निर्देश दिए हैं। ओमप्रकाश चौटाला के वकील अमित साहनी ने बताया कि हाईकोर्ट ने जो फैसला सुरक्षित रखा था, वह सुना दिया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के अप्रैल 2019 के फैसले को निरस्त कर दिया है और इस मामले पर दोबारा फैसला देने के निर्देश दिए हैं।
गौरतलब है कि इससे पहले अप्रैल 2019 को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में तर्क दिया था कि भ्रष्टाचार व साजिश रचने में उन्हें कुल 10 साल की सजा हुई है। भारत सरकार के सजा माफ करने वाला नियम उन पर लागू नहीं होता। ऐसे में चौटाला की सजा कम नहीं की जा सकती। दिल्ली हाईकोर्ट ने दो तर्कों पर इस आदेश को खारिज किया है। एक तो चौटाला भ्रष्टाचार के आरोपी में 7 साल की सजा काट चुके हैं।
साहनी ने कहा कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में दूसरा तर्क रखा कि चौटाला कि रिहाई 2 अक्टूबर 2019 तक होनी थी। सरकार का तर्क था कि 2 अक्टूबर 2019 जा चुका है। ऐसे में उनकी याचिका खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को नहीं माना। उन्होंने कहा है कि जब एक व्यक्ति की याचिका पैडिंग पड़ी है तो उनकी याचिका खारिज नहीं मानी जाएगी। इसके बाद हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को तर्क संगत आदेश देने के निर्देश दिए हैं।