वाहन चालकों को राहत, ड्राइविंग लाइसेंस, RC समेत कई दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ाई गई

केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर वाहन चालकों को बड़ी राहत प्रदान करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और मोटर व्हीकल से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। इसकी वजह से वाहनों के एक्सपायर हो चुके या होने जा रहे दस्तावेजों को रिन्यू कराने के लिए लोगों को पर्याप्त समय मिल जाएगा।
केंद्र सरकार ने इस साल वाहन चालकों को तीसरी बार यह राहत प्रदान की है। इससे पहले 30 मार्च और 9 जून को तीन-तीन महीनों के लिए वैधता को बढ़ाया गया था। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से पहली बार दस्तावेजों को रिन्यू करने की अवधि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। इसके बाद दूसरी बार उस अवधि को बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब इसे बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ रोड़ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट रूल्स 1989 से जुड़े दस्तावेजों की वैधता को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय मंत्री नितिन गड़करी ने ट्वीट के जरिए इसकी सूचना दी।
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कार्यालयों में भीड़ एकत्रित नहीं करने के निर्देश दिए हैं। कई राज्यों में अभी भी लॉकडाउन और धारा 144 लागू है, इसकी वजह से दस्तावेजों को रिन्यू करने का काम प्रभावित हुआ है। लोगों का दस्तावेज रिन्यू करने ऑफिस पहुंचना मुश्किल है, इसलिए इनकी वैधता को बढ़ाया गया है।