ग्वालियर जिले की सभी सीमाएं 26 की मध्यरात्रि तक के लिए सील

ग्वालियर । ग्वालियर में कोरोना संक्रमण फैलता ही जा रहा है । इस पर काबू पाने के लिए जिला प्रशासन भी हर उपाय आजमाने में जुटा है । सात दिन का लॉक डाउन खुलने के बाद अब प्रशासन ने एक बड़ा कदम उठाया है जिसके चलते आन रात यानी 23 जुलाई की रात 12 बजे से 26 जुलाई की रात बारह बजे तक जिले में किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है ।
कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने हालातों की समीक्षा के बाद आज शाम धारा 144 सीआरपीसी के तहत आदेश जारी कहा कि 23 जुलाई की रात बारह बजे से 26 जुलाई की रात बारह बजे तक ग्वालियर में कोई बजी दीगर जिले से आने वाला व्यक्ति और वाहन प्रवेश नही कर पायेगा । केवल मालवाहक वाहन ही अंदर आ सकेंगे । इसी तरह कोई व्यक्ति जिले की सीमा से बाहर जा भी नही सकेगा । इस आदेश का पालन कराने के लिए सभी सीमाएं सील कर दी गईं है ।
कलेक्टर ने बताया कि इस दौरान सिर्फ मेडिकल कारणों वाले लोगों की आवाजाही की सशर्त छूट दी जाएगी लेकिन उन्हें भी इसके लिए पास जारी करवाना पड़ेगा और जरूरी दस्तावेज पेश करना होगा ।