Now Reading
कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ खुले शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट- मंदिरों में दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था

कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़ खुले शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट- मंदिरों में दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था

ग्वालियर/भोपाल
ग्वालियर सहित मध्य प्रदेश में सोमवार सुबह से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो गए हैं। यह रात 8.30 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि, कंटेनमेंट एरिया (संक्रमित क्षेत्र) के दायरे में आने वाले शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने पर अभी पाबंदी हैं। इंदौर व भोपाल को छोड़ ज्यादातर जिलों धर्म स्थल भी खुल गए। उधर कई जगहों पर धर्म स्थल खोलने का निर्णय कलेक्टरों को स्थानीय हालातों के अनुसार रखा गया है। होटल में ठहरने वालों को अपनी ट्रेवल हिस्ट्री व मूल परिचय पत्र दिखाना होगा। होटल व रेस्टोरेंट में आने-जाने वालों के लिए अलग द्वार जरूरी होगा। छह फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए घेरे बनाना होगा।

शॉपिंग मॉल में सिनेमा हॉल, जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, स्पा, पार्क, बार, ऑडीटोरियम, एसेंबली हॉल, चिल्ड्रन प्ले एरिया, गेमिंग एरिया प्रतिबंधित रहेंगे। मॉल के साथ होटलों व रेंस्टोरेंट में सभा, मीटिंग व समारोह जैसे अन्य प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी। फूड जोन में 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की अनुमति होगी ।

होटल-रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी के लिए विशेष इंतजाम

कोरोना से बचाव के लिए होटल-रेस्टोरेंट में शारीरिक दूरी के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। ग्राहकों को लजीज पकवान परोसने के लिए बैठक व्यवस्था को भी बदल दिया गया है। इसके साथ ही लोगों के प्रवेश से लेकर बिलिंग अदि सभी व्यवस्थाएं भी बदली हुई दिखाई देंगी। कई रेस्टोरेंट में ऑर्डर देने के लिए मेन्यू कार्ड सामने नहीं रखा जाएगा। बल्कि बड़े बैनर वहां लगे होंगे जिसमें खाने के विभिन्ना आयटम के नाम दाम व तस्वीर छपी होगी।

मॉल में केवल 200 लोगों को ही एक बार में एंट्री

वहीं सोमवार से शहर के शॉपिंग मॉल भी कड़े नियमों में बंधकर शुरू होने जा रहे हैं। सरकार के नियमों के मुताबिक मॉल में केवल 200 लोगों को ही एक बार में एंट्री मिलेगी। 20 लोगों के बाहर निकल जाने के बाद दोबारा 20 लोगों को मॉल में प्रवेश दिया जाएगा। बाकी लोगों को वेटिंग एरिया में इंतजार करना होगा। डीबी मॉल के यूनिट हैट अंशुल जैन ने बताया कि ग्राहक व स्टाफ के लिए मोबाइल में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड होना, मास्क पहनना व थर्मल स्क्रीनिंग करना अनिवार्य होगा। अगर कोई व्यक्ति मॉल में पहुंचने के बाद मास्क हटा लेता है, तो उसे मॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा। मॉल में 10 साल से कम व 65 साल से अधिक उम्र के लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य सभी नियमों व आदेशों का पालन होगा। सुबह 10 से शाम 7 बजे तक मॉल खुलेंगे। सिनेमा, गेमिंग एरिया बंद रहेगा।

शासन के निर्दोषों के पालन के साथ खुले मंदिर

प्रशासन ने सभी धार्मिक स्थलों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। यह सभी धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थलों को खोलने से पूर्व प्रशासन ने विभिन्न प्रकार की शर्तों के पालन के लिए आमजनों एवं धार्मिक स्थलों की कमेटियों से भी आग्रह किया है। सनातन धर्म मंदिर में शासन के बनाए नियमों का पालन करने के लिए तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंदिर में लगे घंटे-घंटियों को माता की चुनरी से ढंका गया है। जिससे कोई भी उन्हें स्पर्श नहीं कर सके। इसके साथ ही भगवान की प्रतिमा से दूरी बनाए रखने के लिए बैरिकेड लगाए गए हैं। जिससे कोई भी भक्त अब भगवान की प्रतिमा को स्पर्श नहीं कर सकेगा। इसी प्रकार अचलेश्वर महादेव मंदिर में बाबा अचलनाथ के दर्शन के लिए मंदिर के बाहर गोले बनाए गए हैं साथ ही भक्तों के मंदिर में प्रवेश करने के लिए बैरिकेडिंग की गई है। इसके साथ ही भक्तों के लिए मास्क का प्रबंध भी किया गया है। जो भक्त मास्क लगाकर नहीं आएगा उसे मास्क बाबा अचलनाथ न्यास की ओर से दिया जाएगा। इसी प्रकार साईंबाबा मंदिर में भी सुरक्षित शारीरिक दूरी के लिए गोले बनाए गए हैं। साथ ही मंदिर के बाहर सेवाधारियों को तैनात किया जाएगा। जो कि मंदिर में आने वाले भक्तों के हाथ धुलाएंगे इसके बाद ही भक्त मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। हाथ धोने का नियम सभी मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर लागू किया गया है।

View Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll To Top