लॉकडाउन में कानून का पालन न करने पर 18360 लोगों पर 42 लाख 9 हजार रुपए का जुर्माना

लॉकडाउन के दौरान कानून का पालन न करने पर 18360 लोगों पर
42 लाख 9 हजार 402 रुपए का जुर्माना
ग्वालियर 04 जून 2020/ कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान भी लोग कानून तोड़ने से बाज नहीं आए। कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ग्वालियर पुलिस द्वारा 23 मार्च 2020 से 3 जून 2020 के बीच कुल 18360 वाहन चालकों के खिलाफ 42 लाख 9 हजार 402 रुपए का जुर्माना किया।
ग्वालियर कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 की महामारी के दौरान पूरे देश भर में लॉकडाउन था तथा ग्वालियर शहर में भी लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने शहर भर में सघन अभियान चलाया और इस दौरान जो भी वाहन चालक कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया उसके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई। जिसमें मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ग्वालियर पुलिस द्वारा 8 हजार 668 वाहन चालकों के खिलाफ 26 लाख 9 हजार रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई। वहीं लॉकडाउन के दौरान कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ रेड क्रॉस मद के तहत 9692 वाहन चालकों के खिलाफ 16 लाख 402 रुपए के जुर्माने की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शहर के नागरिकों से अपील की कि शासन द्वारा लागू लॉकडाउन तथा अन्य दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन करें और शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार तथा तय की गई दुकानें ही खोलें और बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्णत: पालन करें तथा आवश्यक होने पर ही घर से निकलें व घर से मास्क लगाकर ही निकलें और कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद करें।
कलेक्टर ने की सावधानी बरतने की अपील
कलेक्टर श्री कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के निवासियों से नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानी बरतने की अपील भी की है। उन्होंने कहा है कि अनावश्यक रूप से लोग घर से न निकलें। घर से निकलते समय मास्क का उपयोग अवश्य करें। इसके साथ ही अपने हाथों को निरंतर धोते रहें और भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में न जाएं।