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बीमार कर्मचारी, दिव्‍यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को सरकार ने दी बड़ी राहत

बीमार कर्मचारी, दिव्‍यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को सरकार ने दी बड़ी राहत

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकी सुविधा के लिए लॉकडाउन में एक महत्‍वपूर्लकेंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह एक राहत भरी खबर है। सरकार ने इनकी सुविधा के लिए लॉकडाउन में एक महत्‍वपूर्ण फैसला लिया है। इसके अनुसार अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्‍यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारी रोस्‍टर की सूची में शामिल ना किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियेां को राहत मिलेगी। लिया है। इसके अनुसार अब कुछ कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दे दी गई है। इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने आदेश जारी किया है। इसके अनुसार बीमार कर्मचारी, दिव्‍यांगजन एवं गर्भवती महिलाओं को कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। आदेश में यह भी छूट दी गई है कि इन कर्मचारियों को कार्यालय में पहुंचने वाले कर्मचारी रोस्‍टर की सूची में शामिल ना किया जाए। सरकार के इस फैसले से देश के लाखों कर्मचारियेां को राहत मिलेगी।

देश में 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके चलते रोस्‍टर प्रणाली के अनुसार 50 प्रतिशत कर्मचारियों को वैकल्पिक कार्य दिवसों के दिन कार्यालय में पहुंचकर काम करने का आदेश जारी किया गया है। लेकिन केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने ताजा आदेश में अब बीमारी से जूझ रहे कर्मचारियों, दिव्‍यांगों एवं गर्भवती महिला कर्मचारियेां को रोस्‍टर एवं ड्यूटी से राहत दे दी है।

सरकार की तरफ से गत दिनों यह कहा गया था कि निकट भविष्‍य में कर्मचारियों को महीने में 15 दिन घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम का विकल्‍प भी प्रदान किया जा सकता है। सरकार का कहना था कि 15 दिनों के वर्क फ्रॉम की नीति को भविष्‍य में स्‍थायी नीति के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है।

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