कलेक्टर ने आभार जताया बोले आगे दो दिन भी करे ऐसे ही सहयोग

जनता कर्फ्यू में सहयोग करने पर कलेक्टर ने माना आभार
नोवल कोरोना के संक्रमण से बचने हेतु बरता सावधानी
- प्रशासन द्वारा हर स्थिति से निपटने के किये हैं पुख्ता प्रबंध
ग्वालियर । नोवल कोरोना के संक्रमण से बचने के लिये देशभर में जनता कर्फ्यू में सहयोग आम नागरिकों द्वारा सुबह से शाम तक अपने घरों पर ही रहने पर कलेक्टर श्री कोशलेन्द्र विक्रम सिंह ने जिले के निवासियों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आगामी दो दिनों तक शहर के सभी व्यावसायिक एवं अन्य प्रतिष्ठानों को बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं । जिले के सभी निवासी इसमें भी अपना योगदान सुनिश्चित करें । कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिये सावधानी नितांत आवश्यक है। सभी के सहयोग से ही इस संकट से निपटा जा सकेगा ।
कलेक्टर श्री कोशलेंन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक प्रबंध किये गये हैं । आम नागरिकों को किसी भी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से संभावित मरीजों को रखने के लिये पर्याप्त केन्द्र बनाये गये हैं । आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता भी प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है। आमजनों से यह भी अपील की गई है कि अनावश्यक रूप से खाद्य एवं अन्य सामग्रियों का भंडारण न करें । जिले में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है।
कलेक्टर श्री कोशलेन्द्र सिंह ने बताया है कि कोरोना वायरस के संबंध में कन्ट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। मोतीमहल स्थित स्मार्टसिटी के आफिस में स्थापित कन्ट्रोल रूम के नम्बर 0751-2646605, 2646606,2646607,2646608 निर्धारित हैं ।
कन्ट्रोल रूम पर चिकित्सीयय दल भी तैनात किया गया है । इसके साथ ही सिविल सर्जन आफिस में 0751-2461574 सिविल सर्जन का मोबाइल नम्बर 79991139036 , 8989284181 के साथ ही नोडल अधिकारी डा. नरेश लछवानी मोबाइल नम्बर 9424938872 तथा मेडिकल कालेज की डा. नीलिमा का मोबाइल नम्बर 9977641964 पर जिले का कोई भी नागरिक सम्पर्क कर कोरोना वायरस के संबंध में जानकारी अथवा सूचना दे सकता है। नागरिकों द्वारा दीगई सूचना पर स्वास्थ्य विभाग का दल तत्परता से सेवायें प्रदान करेगा ।
23 और 24 मार्च को शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें बंद रहेंगी
नोबल कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कोशलेंन्द्र विक्रम सिंह ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144(2) के तहत आवश्यक वस्तुयें जैसे दवा, दूघ, फल, राशन, सब्जी,स्वस्थ्य सेवायें, विद्युत, पेयजल, साफ सफाई इत्यादि सेवाओं को छोड़कर शासकीय एवं अशासकीय संस्थायें 24 मार्च तक पूर्णत: बंद रखने के आदेश जारी किये गये हैं । उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर धारा 188 एवं अन्य दंडात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी ।
जनता कर्फ्यू के दौरान प्रशासन एवं पुलिस दल ने किया मुस्तैदी से कार्य
संपूर्ण देश में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आव्हान पर जनता कर्फ्यू के दौरान ग्वालियर जिले में शत प्रतिशत दुकानें बंद रही । जिले के नागरिकों ने भी अपने घर पर ही रहकर कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अपना योगदान दिया । शाम पांच बजे नागरिकों ने अपने घरों पर थालियां , तालिया एवं घंटियां और शंख ध्वनि के साथ कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये किये जा रहे प्रयासों को संबल प्रदान किया ।
जिला प्रशासन प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरे जिले में भ्रमण कर लोगों को घर पर ही रहने की समझाइश देता रहा । नागरिकों ने कोरोना वायरस के संक्रमण रोकने के लिये एक जुटता का परिचय देकर जनता कर्फ्यू को सफल बनाया।