उपहार अग्निकांड: सुप्रीम कोर्ट ने अंसल बंधुओं को दी बड़ी राहत

नई दिल्ली. उपहार अग्निकांड मामले (Uphaar Case) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने रियल एस्टेट टायकून अंसल बंधुओं (सुशील अंसल और गोपाल अंसल) को बड़ी राहत दी है. शीर्ष अदालत ने इस बाबत पीड़ितों की ओर से दाखिल क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने खुली अदालत में मामले की सुनवाई करने की मांग को भी ठुकरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्यूरेटिव पीटिशन में कोई मेरिट नहीं है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत 13 फरवरी को ही आदेश दिया है, लेकिन उसे अब जारी किया गया है. बता दें कि जून 1997 में हुए उपहार सिनेमा अग्निकांड में 59 लोगों की मौत हो गई थी.
पीड़ितों ने जेल भेजने की मांग की थी
उपहार सिनेमा अग्निकांड के पीड़ितों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पीटिशन दाखिल कर अंसल बंधुओं (सुशील और गोपाल अंसल) को जेल भेजने की मांग की है. शीर्ष अदालत ने पीड़ितों की याचिका में कोई दम नहीं पाया और उसे खारिज कर दिया. इससे पहले वर्ष 2015 में अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था. क्यूरेटिव पीटिशन खारिज होने के साथ ही अंसल बंधुओं को जेल भेजने की मांग भी ठुकरा दी गई है.