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चिन्‍मयानंद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

चिन्‍मयानंद की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

लखनऊ. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के शाहजहांपुर में लॉ छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पूर्व गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad Highcourt) से मिली जमानत को पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. पीड़िता की याचिका पर सुनवाई के लिये सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. अब इस मामले में सोमवार को सुनवाई होगी. बता दें, बीते चार फरवरी को चिन्मयानंद को हाईकोर्ट ने जमानत दी थी.

इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद (Chinmyanand) से पांच करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी रेप पीड़िता के खिलाफ लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) के स्पेशल जज पवन कुमार राय ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 4 मार्च की तारीख तय करते हुए आरोपी के जमानतदारों को भी नोटिस भेजा है.कोर्ट में इस मामले के आरोपी संजय सिंह, डीपी सिंह, विक्रम सिंह और सचिन हाजिर हुए, जबकि अजीत सिंह की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी दी गई. इस मामले की आरोपी और रेप पीड़िता न तो कोर्ट में हाजिर हुई और न ही उसकी तरफ से हाजिरी माफ करने की अर्जी ही दी गई. इस पर कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और जमानतदारों के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि इस मामले में 6 नवम्बर 2019 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन आरोपियों की गैरहाजिरी के चलते अभी तक आरोपियों पर आरोप तय नहीं किए जा सके हैं. जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ऐसे मामलों का निस्तारण तेजी से किया जाए

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