राजस्व हानि को लेकर कलेक्टर के खिलाफ ईओडब्ल्यू में की शिकायत
कलेक्टर एवं खनिज कार्यालय फिर आया सुर्खियों में
कलेक्टर अजय गुप्ता और सहायक खनिज अधिकारी आरिफ खान के खिलाफ eow में दर्ज कराई शिकायत
राजस्व की हानि का लगा आरोप
सीहोर कलेक्टर अजय गुप्ता एवं सहायक खनिज अधिकारी आरिफ खान ने खनिज प्रकरण में जप्त डम्फर वाहनों को जिन्हें ग्राम जोशीपुर व बगवाड़ा तह बुदनी से जप्त किया था जिनका प्रस्तावित जुर्माना 5लाख रुपए प्रति वाहन था और 2200 घन मिटर का जुर्माना 55 लाख रु था उन वाहनों को कलेक्टर व सहायक खनिज अधिकारी ने अवैध तरीके से शासन के साथ जालसाजी धोखाधड़ी करते हुए शासन को राजस्व आर्थिक हानि पहुचते हुए एवं भ्र्ष्टाचार करते हुए जप्त वाहन को छोड़ दिया। उक्त मामले जब उजागर हुआ जब इस मामले के संबंधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति आर टी आई कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा ने निकाली
इस मामले की शिकायत आर टी आई कार्यकर्ता भुवनेश्वर मिश्रा द्वारा मय दस्तावेज के DG – EOW को लोकायुक्त को एवम पुलिस अधीक्षक सीहोर को प्रकरण दर्ज करने हेतु दिनांक 30-01-2020 को की थी जब मामले में FIR दर्ज नही की तब भुवनेश्वर मिश्रा ने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक07-02-2020को CJM भोपाल श्री निशिद खरे की कोर्ट में गुहार लगाकर प्रकरण पंजीवद्ध करने का निवेदन किया इस प्रकरण में न्यायालय ने अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु थाना EOW भोपाल को 27-02-2020 तक का समय दिया है।
गौरतलब है कि रेत के अवैध खनन के लिये सीहोर जिला मशहूर है जिले की बुधनी ओर नसरुल्लागंज तहसील जहां रेत की कई खदान है से रोजाना अवैध रूप से रेत डंफरो के माध्यम से निकाली जाती है समय समय पर कई नेताओं और सामाजिक संगठनों ने रेत के इस खेल के खिलाफ आवाज भी उठाई ।