हनी ट्रेप : सभी एफआईआर निरस्त करने की जीतू सोनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज
इंदौर।अपने खिलाफ दर्ज सभी एफ आई आर निरस्त करने व अन्य मांगों को लेकर जीतू सोनी की याचिका सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई है।
इस मामले में जीतू सोनी की ओर से दायर इस याचिका में गुहार लगाई गई थी कि उनके विरुद्ध जितनी भी एफआईआर दर्ज की गई वे गलत है, इन्हें निरस्त किया जाए। उनकी गिरफ्तारी पर घोषित ईनाम वापस हो, उनके विरुद्ध शिकायत के लिए पुलिस द्वारा जो हेल्प लाइन नम्बर जारी किए गए हैं, वह वापस लिए जाएं, पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए और अंतरिम राहत के रूप में याचिका के निराकरण तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाने की गुहार की गई थी।
याचिका गत 27 जनवरी को लगाई गई थी जिस पर आज सुनवाई हुई। शासन की ओर से बताया गया कि सभी कार्रवाई कानून सम्मत की गई है और किसी भी तरह नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जीतू सोनी की यह याचिका खारिज कर दी। इंदौर के अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र सिंह छाबड़ा ने पुष्टि की है कि आज सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच ने जीतू सोनी की याचिका खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि जीतू सोनी के विरुद्ध लगभग 56 मामले पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं वहीं उनकी गिरफ्तारी पर एक लाख रुपए से अधिक का इनाम है।